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FSSAI का बड़ा खुलासा, हर 10 में से 1 फ़ूड प्रोडक्ट मिलावटी! ऐसे करें शिकायत और तुरंत मिलेगा न्याय

FSSAI का बड़ा खुलासा, हर 10 में से 1 फ़ूड प्रोडक्ट मिलावटी! ऐसे करें शिकायत और तुरंत मिलेगा न्याय
क्या आपको भी मिला है मिलावटी या खराब खाना? FSSAI और कंज्यूमर हेल्पलाइन पर तुरंत शिकायत कैसे करें? जानिए भारत में फूड सेफ्टी के नियम और अपने कानूनी अधिकार.

How to make complaint in FSSAI: अगर आप भी बाजार से खाने-पीने का सामान खरीदते हैं, तो सावधान! हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. FSSAI की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में बिकने वाले हर 10 में से 1 फूड प्रोडक्ट में किसी न किसी तरह की मिलावट की आशंका होती है. यह मिलावट दूध, घी, मावा से लेकर मसालों तक में हो सकती है, जो न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि कई बीमारियों का कारण भी बन सकती है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि अगर आप कभी ऐसा मिलावटी या खराब प्रोडक्ट खरीद लें तो कहाँ और कैसे शिकायत करें ताकि आपके साथ कोई धोखा न हो.

मिलावटी या खराब खाना मिलने पर क्या करें?

अगर आपको किसी होटल, ढाबे, दुकान या ऑनलाइन से ऐसा खाना मिला है जो खराब है, जिसकी एक्सपायरी डेट गायब है या खाने से आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं. भारत में खाने-पीने की चीजों की सुरक्षा के लिए FSSAI एक्ट 2006 बनाया गया है. यह एक्ट किसी भी दुकान या कंपनी को मिलावटी, खराब या गलत लेबल वाले फूड प्रोडक्ट बेचने से रोकता है. यदि कोई ऐसा करता है, तो ग्राहक FSSAI, कंज्यूमर फोरम, या फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास शिकायत कर सकता है.

FSSAI के माध्यम से ऐसे करें शिकायत

FSSAI भारत की मुख्य संस्था है जो खाने की गुणवत्ता पर नज़र रखती है. अगर आपको कोई भी मिलावटी या खराब खाना मिलता है, तो आप सीधे यहां शिकायत कर सकते हैं. आप शिकायत करने के लिए उनके टोल-फ्री नंबर 1800-11-2100 पर कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा, आप उनकी आधिकारिक वेबसाइट www.fssai.gov.in पर जाकर शिकायत फॉर्म भर सकते हैं. मोबाइल ऐप ‘Food Safety Connect’ भी एक अच्छा विकल्प है, जहां आप फोटो, शिकायत और FSSAI नंबर के साथ पूरी जानकारी भेज सकते हैं.

अन्य महत्वपूर्ण तरीके जिनसे आप शिकायत कर सकते हैं

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH): ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए NCH भी एक प्रभावी प्लेटफॉर्म है. यहां खाने से जुड़ी कोई भी शिकायत दर्ज की जा सकती है. शिकायत दर्ज करने के लिए आप उनके टोल-फ्री नंबर 1800-11-4000 या 14404 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट consumerhelpline.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें.

डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर: आप अपने जिले के फूड सेफ्टी ऑफिसर से सीधे मिलकर भी शिकायत कर सकते हैं. शिकायत के लिए खराब सामान की तस्वीरें, पैकेजिंग, और बिल साथ लेकर जाएं. ऑफिसर आपके शिकायत की जांच करेंगे और आवश्यक होने पर सैंपल को लैब टेस्ट के लिए भेजेंगे. इसके बाद दोषी दुकानदार या कंपनी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है, जिसमें लाइसेंस रद्द करना और जुर्माना लगाना शामिल है.

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शालिनी सहाय

शालिनी सहाय

About Author

शालिनी सहाय ने एमए और बीएड की शिक्षा गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की है. इसके अलावा उन्होंने एलएलबी की भी डिग्री प्राप्त की है. कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में उनकी कहानियां और आलेख प्रकाशित होते रहे हैं. उन्होंने 'विधि' विषय से जुड़े विभिन्न सेमिनारों में प्रतिभाग किया है. वर्तमान में वह एक एडवोकेट हैं. लेखन कार्य, चित्रकला, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना, बागबानी करना इत्यादि उनकी प्रमुख हॉबी हैं.

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