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गोरखपुर संपत्ति कर: 30 जून तक पाएं बंपर छूट, चूक गए तो होगा नुकसान

नगर निगम गोरखपुर
गोरखपुर नगर निगम संपत्ति कर के एकमुश्त भुगतान पर दे रहा है विशेष छूट। 30 जून तक ऑनलाइन 15% और ऑफलाइन 10% की छूट का लाभ उठाएं।

गोरखपुर: यदि आपने अभी तक अपने संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। गोरखपुर नगर निगम ने संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए 30 जून तक एकमुश्त संपत्ति कर के भुगतान पर आकर्षक छूट की घोषणा की है। यह छूट ऑनलाइन भुगतान करने वालों के लिए 15 प्रतिशत और ऑफलाइन भुगतान करने वालों के लिए 10 प्रतिशत रखी गई है।

छूट का लाभ उठाने का सुनहरा अवसर

नगर निगम लगातार करदाताओं को संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसके लिए हर साल 30 जून तक विशेष छूट प्रदान की जाती है। इस वर्ष भी, जो करदाता अपना पूरा संपत्ति कर एक साथ जमा करते हैं, वे इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान के लिए छूट की दरें अलग-अलग हैं, जिससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिल सके।

समय सीमा का रखें ध्यान

नगर निगम द्वारा दी जा रही यह छूट केवल 30 जून तक ही वैध है। जून के बाद छूट की यह दरें कम हो जाएंगी, और सितंबर आते-आते यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। ऐसे में, यदि आप इस छूट का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं, तो 30 जून से पहले अपने संपत्ति कर का भुगतान अवश्य कर दें।

निगम की वसूली प्रक्रिया

गोरखपुर निगम क्षेत्र में कुल 1.64 लाख संपत्तिधारक हैं, जिनसे नगर निगम संपत्ति कर वसूल करता है। यह कर निगम के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे शहर के विकास और रखरखाव के कार्यों को अंजाम दिया जाता है। समय पर कर भुगतान न केवल नागरिकों को छूट का लाभ देता है, बल्कि शहर के समग्र विकास में भी योगदान देता है। इसलिए, सभी संपत्तिधारकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने कर का भुगतान कर इस छूट का लाभ उठाएं और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें।



गो गोरखपुर ब्यूरो

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