गोरखपुर: गोरखपुर नगर निगम ने शहर में बिना अनुमति निजी जमीनों पर विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। निगम प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 11 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कुल 17,38,611 रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई प्राइवेट जमीन पर विज्ञापन शुल्क निर्धारण एवं वसूली नियमों के तहत की गई है, जिससे विज्ञापन माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
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इन इलाकों में लगे थे अवैध विज्ञापन
नगर निगम की टीम ने शहर के कई प्रमुख स्थानों पर लगे अवैध विज्ञापनों की पहचान की है। यह विज्ञापन मोहरीपुर, लच्छीपुर, गोरखनाथ रोड, बेतियाहाता, जटाशंकर चौक और मंगलम टॉवर जैसे व्यावसायिक इलाकों में बिना अनुमति के लगाए गए थे। निगम के अनुसार, एक मानक आकार (20 गुणा 10) के विज्ञापन का सामान्य शुल्क लगभग 34,696 रुपये है, लेकिन बिना अनुमति के लगाने पर इस पर 1,26,000 रुपये का जुर्माना जोड़ा गया है, जिससे कुल देय राशि 1,60,696 रुपये हो जाती है। निगम की टीमें शहर के अन्य मार्गों पर भी ऐसे विज्ञापनों को चिन्हित कर रही हैं।
30 अक्टूबर तक की दी गई मोहलत
अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी निजी भूमि पर विज्ञापन लगाने से पहले नगर निगम से अनुमति लेना और निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है। इन प्रतिष्ठानों ने नियमों की अनदेखी की, जिससे निगम को सीधे तौर पर राजस्व का नुकसान हुआ।
उन्होंने बताया कि सभी 11 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर 30 अक्टूबर तक जुर्माने की पूरी राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो निगम द्वारा वसूली के लिए कठोर कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।