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सीबीआई कोर्ट यूपी

जियाउल हक हत्याकांड में 10 आरोपितों को आजीवन कारावास

Go Gorakhpur - UP News

लखनऊ (Zia-ul-Haq Murder Case Verdict): सीओ कुंडा जियाउल हक हत्याकांड के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार ने आरोपी फूलचन्द्र यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, रामलखन गौतम, छोटे लाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी एवं जगत बहादुर पटेल उर्फ़ बुल्ले पटेल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने इसी मामले में अन्य आरोपी सुधीर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अदालत में मौजूद सभी दोष सिद्ध आरोपियों को अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया. 

यह था घटनाक्रम: 2 मार्च 2013 की शाम साढ़े सात बजे ज़मीन के विवाद के चलते प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित बलीपुर गांव के प्रधान नन्हे यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना की सूचना पर बड़ी संख्या में प्रधान नन्हे यादव के समर्थक हथियारों से लैस होकर बलीपुर गाँव पहुंच गए तथा कामता पाल के घर को आग के हवाले कर दिया था. घटना की जानकारी मिलने पर सीओ कुंडा जियाउल हक, तत्कालीन हाथीगवाँ थाना प्रभारी मनोज कुमार शुक्ला एवं कुंडा थाना प्रभारी सर्वेश मिश्र समेत पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. जहां पर भीड़ ने पुलिस को घेर लिया, इसी बीच अन्य पुलिस कर्मी मौका पाकर भाग गए. अकेले भीड़ को समझा रहे सीओ से झड़प में प्रधान नन्हे यादव के छोटे भाई सुरेश यादव की गोली लगने से मौत हो गई. इसके बाद भीड़ ने सीओ जियाउल हक की निर्मम पिटाई के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी. रात 11 बजे सीओ की तलाश शुरू हुई तो सीओ की लाश प्रधान के घर के पीछे खड़ंजे पर पड़ी मिली. 

दर्ज हुई थी चार रिपोर्ट: इस तिहरे हत्याकांड को लेकर कुल 4 रिपोर्ट संबंधित लोगों द्वारा दर्ज कराई गई थीं. पहली रिपोर्ट थानाप्रभारी मनोज शुक्ला ने प्रधान नन्हे यादव के भाईयों और बेटे समेत दस लोगो के खिलाफ दर्ज कराई थी. वहीं प्रधान और सुरेश की हत्या को लेकर भी रिपोर्ट दर्ज हुई थी. जबकि सीओ जियाउल हक की पत्नी परवीन आज़ाद ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस की विवेचना के दौरान ही शासन ने मामले की विवेचना सीबीआई को सौप दी थी. इस मामले में कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, व गुलशन यादव भी आरोपी थे किन्तु दोनों को सीबीआई ने जांच में पहले ही क्लीन चिट दे दी थी.

इन्हें हुई सजा: फूल चन्द्र यादव, पवन कुमार यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटे लाल यादव, राम आसरे, मन्ना पटेल, शिव राम पासी, तथा जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पटेल.

गो गोरखपुर ब्यूरो

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