Gorakhpur: विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी के आदेश पर गैस्ट्रो लीवर रोग विशेषज्ञ डॉ. अनुज सरकारी और उनके कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. चिकित्सक और उनके कर्मचारियों पर सिपाही के साथ मारपीट करने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप हैं.
संतकबीरनगर जिले के कोतवाली क्षेत्र के मंझरिया निवासी सिपाही पंकज कुमार की पत्नी ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि वह अनुसूचित जाति की महिला हैं. उनके पेट में दर्द था, जिसके कारण वह अपने पति पंकज कुमार के साथ 2 अक्टूबर 2024 को डॉ. अनुज सरकारी के दवाखाना गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल में दिखाने गई थीं. डॉक्टर ने उन्हें अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा. 3 अक्टूबर को जब वह रिपोर्ट दिखाने गईं, तो उनके पति पंकज कुमार ने डॉक्टर से कहा कि अल्ट्रासाउंड के 1100 रुपए लिए गए हैं, जबकि अन्य जगहों पर यह 800 रुपए में हो जाता है. यह सुनकर डॉक्टर अनुज सरकारी नाराज हो गए और गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे. उनके स्टाफ ने भी मारपीट की. 4 अक्टूबर को जब उनके पति अस्पताल पहुंचे तो उनके साथ फिर से मारपीट की गई.
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इस मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी दीपा राय ने 18 जनवरी को केस दर्ज करके कोर्ट को सूचित करने का आदेश दिया था. पुलिस ने सिपाही पंकज की पत्नी की तमाम कोशिशों के बाद भी केस दर्ज नहीं किया था. आखिरकार कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर अनुज सरकारी और उनके कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. जांच और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.