Lucknow: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के पूर्व प्रबंध निदेशक अयोध्या प्रसाद मिश्रा (एपी मिश्रा) से जुड़े एक मामले में 2.85 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. ईडी के लखनऊ स्थित ज़ोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत इन संपत्तियों को कुर्क किया है.
जब्त की गई संपत्तियों में मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों की तीन अचल संपत्तियां शामिल हैं – लखनऊ में एक आवासीय फ्लैट, एक व्यावसायिक दुकान और गोंडा में कृषि भूमि. ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत उत्तर प्रदेश सतर्कता विभाग द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी.
आरोप है कि अयोध्या प्रसाद मिश्रा ने निर्धारित अवधि में वैध स्रोतों से कुल 1.92 करोड़ रुपये की आय अर्जित की, जबकि 5.08 करोड़ रुपये संपत्ति निर्माण पर खर्च किए गए. यह 3.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय दर्शाता है, जो उनकी वैध आय से लगभग 163.23 प्रतिशत अधिक है.
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ईडी की जांच में पता चला है कि अयोध्या प्रसाद मिश्रा ने अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों का इस्तेमाल अवैध धन को सफेद करने के लिए किया, जिसे बाद में लखनऊ और गोंडा में विभिन्न अचल संपत्तियों में निवेश किया गया. अपराध की आय मानी जाने वाली इन संपत्तियों को अब ईडी द्वारा अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया गया है.
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