Gorakhpur: गोरखपुर नगर निगम द्वारा दुकानों का किराया अचानक 25 गुना बढ़ाए जाने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. नगर निगम की इस मनमानी के खिलाफ दुकानदारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
धर्मशाला स्थित नगर निगम की दुकान की किराएदार अनुराधा कक्कड़ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उनका निगम से 15 साल का किरायानामा है, जिसमें अभी दो साल बाकी हैं. नगर निगम का नियम है कि वह हर पांच साल पर 25 फीसदी किराया बढ़ाता है, लेकिन अप्रैल 2024 से अचानक दुकान का किराया 25 गुना बढ़ा दिया गया है.
- पूर्वोत्तर रेलवे के खिलाड़ियों को हैंडबॉल और कुश्ती में मिलीं शानदार उपलब्धियां
- दो छात्राओं ने प्रदेश स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में जीते पुरस्कार
- महिलाओं के बिना देश की प्रगति संभव नहीं: डॉ. संतोष
जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जयंत बनर्जी की डबल बेंच ने शिकायतकर्ता की अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें पुरानी दर पर किराया जमा करने के आदेश दिए हैं. वहीं, नगर निगम को अगली तारीख पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया है. इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा. इस मामले पर दूसरे दुकानदारों की भी निगाहें टिकी हैं.