प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के एक मदरसा में निकाली गई शिक्षक और क्लर्क भर्ती के विज्ञापन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रबंधक की ओर से यह विज्ञापन सरकारी नीति और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए जारी किया गया था। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकलपीठ ने मदरसा अरबिया शमशुल उलूम, सिकरीगंज, एहटा नवाब की प्रबंध कमेटी व अन्य की याचिका पर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद, मदरसा में पांच सहायक अध्यापक ताहतानिया और एक क्लर्क पद के लिए होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई है।
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क्या था भर्ती विज्ञापन और याचिका की वजह?
यह मामला मदरसा अरबिया शमशुल उलूम, सिकरीगंज, एहटा नवाब से जुड़ा है। प्रतिवादी संख्या चार (प्रबंधक) ने 29 अप्रैल 2025 को एक समाचार पत्र में पांच सहायक अध्यापक ताहतानिया और एक क्लर्क के पद पर चयन के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित कराया था। इसके बाद, 28 मई 2025 को साक्षात्कार पत्र जारी कर 14 जून 2025 को साक्षात्कार की तारीख भी निर्धारित कर दी गई थी। इसी विज्ञापन को रद्द करने की मांग करते हुए मदरसा की प्रबंध कमेटी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
सरकारी आदेशों के उल्लंघन का तर्क
याची के अधिवक्ता ने कोर्ट में दलील दी कि सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किया था कि मदरसों में शिक्षकों की योग्यता का विषयवार/कक्षावार पुन:निर्धारण होने के बाद ही नई नियुक्तियां की जाएं। इस संबंध में, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश के निदेशक और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने भी संस्थानों के प्रबंधकों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने और कोई भी नई नियुक्ति न करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि इन निर्देशों के बावजूद प्रतिवादी संख्या-4 (प्रबंधक) ने भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित करा दिया।
धोखाधड़ी से पद हासिल करने का आरोप और कोर्ट का फैसला
याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के साथ ही यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी संख्या-4 ने धोखाधड़ी से प्रबंधक का पद हासिल किया है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुना। कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी संख्या-4 की ओर से भर्ती विज्ञापन जारी करना स्पष्ट रूप से राज्य सरकार की नीति का उल्लंघन है। सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए प्रबंधक द्वारा जारी किए गए संपूर्ण भर्ती विज्ञापन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया।

