गोरखपुर में डेंगू की जांच के नाम पर अवैध वसूली करने वाली प्राइवेट पैथोलॉजी और अस्पतालों पर कमिश्नर अनिल ढींगरा ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यहाँ जानिए डेंगू की जाँच के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क और शिकायत करने का तरीका।
गोरखपुर: डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच प्राइवेट पैथोलॉजी और अस्पतालों द्वारा मनमानी फीस वसूलने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए, कमिश्नर अनिल ढींगरा ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अपर निदेशक स्वास्थ्य को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने साफ कहा है कि अगर कोई भी प्राइवेट पैथोलॉजी या अस्पताल डेंगू की जांच के लिए सरकार द्वारा तय शुल्क से ज़्यादा पैसे वसूलता है, तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए।
कमिश्नर अनिल ढींगरा ने शनिवार को अपर निदेशक स्वास्थ्य को आदेश दिया कि वे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में प्राइवेट पैथोलॉजी द्वारा डेंगू की जांच के लिए तय शुल्क से ज़्यादा पैसे न लिए जाएँ। उन्होंने कहा कि शिकायतों की जांच के लिए एक टीम का गठन किया जाए और जाँच में दोषी पाए जाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। कमिश्नर ने यह भी बताया कि इस संबंध में आईएमए के लोगों के साथ एक बैठक भी हुई है, जिसमें उन्हें अपने सदस्यों को इस नियम का पालन करने के लिए कहा गया है।
आईएमए के सचिव डॉ. वाई सिंह ने बताया कि कमिश्नर के साथ हुई बैठक में यह तय हुआ था कि डेंगू की जाँच के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस निर्देश की सूचना सभी चिकित्सा प्रतिष्ठानों को दे दी गई है और उनसे तय शुल्क से ज़्यादा पैसे न लेने की अपील भी की गई है।
जांच के लिए निर्धारित शुल्क
यदि कोई पैथोलॉजी संचालक निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे माँगता है, तो उसकी शिकायत की जा सकती है। शिकायत के लिए दो मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं:
- सीएमओ मोबाइल नंबर: 8005192660
- अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य मोबाइल नंबर: 8005192621
निर्देशों में जांच के ये रेट तय किए गए हैं
जाँच का प्रकार | निर्धारित शुल्क |
एलिजा जाँच | 1200 रुपये |
रैपिड टेस्ट | 700 रुपये |
प्लेटलेट्स टेस्ट | 100 रुपये |
सीबीसी (CBC) | 250 रुपये |