Chief Minister Youth Entrepreneur Scheme 2025: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी! क्या आप 12वीं पास हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देखते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार की “मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना” आपके सपनों को साकार करने में मदद कर सकती है. इस योजना के तहत, 21 से 40 साल के युवाओं को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है.
यह ऋण उन सभी युवाओं के लिए है जो आईटीआई या कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित हैं और अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं. योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस ऋण पर 4 साल तक कोई ब्याज नहीं लगेगा! इसके अलावा, आपको परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान भी मिलेगा.
आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन करने के लिए आप उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट युवा साथी पर जा सकते हैं. ध्यान रहे कि आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए. 12वीं पास युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने के चरण नीचे दिए गए हैं—
कौन से व्यवसाय शुरू कर सकते हैं?
यह ऋण विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए उपलब्ध है. आप सर्विस सेक्टर में साइबर कैफे, जनसेवा केंद्र, गाड़ी/मोबाइल/कंप्यूटर रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, टेंट हाउस आदि शुरू कर सकते हैं. इसके अलावा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी वेल्डिंग, सिलाई-कढ़ाई, जूता-चप्पल निर्माण, खाद्य सामग्री निर्माण जैसे व्यवसायों के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं.
मार्जिन मनी:
- सामान्य वर्ग: परियोजना लागत का 15%
- OBC: परियोजना लागत का 12.50%
- SC/ST/दिव्यांग: परियोजना लागत का 10%
यह योजना उत्तर प्रदेश के हर जिले में 1000 युवाओं को लाभान्वित करेगी. इसलिए, देर न करें और आज ही ऑनलाइन आवेदन करके अपने सपनों को पंख दें!
यहां आवेदन करें: https://www.yuvasathi.in/schemes-detail/up-mukhyamantri-yuva-swarozgar-yojana
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हेल्पलाइन नंबर भी है: सरकार की ओर से इस योजना के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. अगर आपको आवेदन की प्रक्रिया से जुड़ा कोई सवाल पूछना हो तो आप हेल्प डेस्क नंबर +91-9005604448 पर कॉल कर सकते हैं.
इस नंबर पर व्हाट्सएप करें : 9005604448
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