Gorakhpur: महराजगंज के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. बीएसए के हाईकोर्ट में उपस्थित न होने के कारण यह वारंट जारी किया गया. हाईकोर्ट ने महराजगंज पुलिस को बीएसए को कोर्ट में हाजिर कराने का निर्देश दिया.
पुलिस बीएसए दफ्तर पहुंची, लेकिन कोर्ट में पेशी की निर्धारित तिथि 20 दिसंबर थी और पुलिस बृहस्पतिवार को उन्हें कोर्ट में पेश नहीं कर सकती थी. इसलिए, पुलिस ने कोर्ट से अगली तारीख तक का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. अब अगली तारीख को महराजगंज पुलिस बीएसए को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में उपस्थित होगी.
सूत्रों के अनुसार, यह मामला 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा है, जिसमें वर्ष 2018-2019 में महराजगंज में 1553 शिक्षकों की भर्ती हुई थी. इसमें मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप है.
सदर कोतवाल सत्येंद्र राय के अनुसार, निर्देश देर से मिला जिसके कारण कोर्ट से अगली तारीख तक समय देने का निवेदन किया गया, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया. अगली तारीख को बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ पुलिस कोर्ट में उपस्थित होगी.
इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रवण गुप्ता का कहना है कि मामला उनके कार्यकाल का नहीं है और उन्हें इस मामले में कोर्ट से कोई नोटिस भी नहीं प्राप्त हुआ. अभी दो दिन पहले ही वह हाईकोर्ट इलाहाबाद से एक मामले में विभाग का पक्ष कोर्ट में रखने की प्रक्रिया पूरी कर लौटे हैं. निर्धारित तारीख पर कोर्ट में पक्ष रखेंगे.
हमें वॉट्सऐप चैनल,
गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें
…क्योंकि बस एक कॉल की दूरी पर हैं जिले के जिम्मेदार अधिकारी
अपने इलाके की आशा दीदी के बारे में चाहिए जानकारी? यहां मिलेगी पूरी सूची
बच्चे का अपहरण कर मांगी पांच लाख फिरौती, दो घंटे में दबोचा गया
आईएमए गोरखपुर: डॉ प्रतिभा गुप्ता अध्यक्ष, डॉ वाई सिंह सचिव
कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने राजभवन में कुलाधिपति से की भेंट
प्रकाशन के लिए प्रेस रिलीज़ हमें ईमेल – contact@gogorakhpur.com या हमारे वॉट्सऐप नंबर 7834836688 पर भेजें.
Leave a Reply