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20 दिन में भर लें ITR, नहीं तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना, जानें इसके 4 बड़े फायदे

20 दिन में भर लें ITR, नहीं तो देना पड़ेगा भारी जुर्माना, जानें इसके 4 बड़े फायदे
इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं भी आते हैं, तब भी ITR भरने के कई फायदे हैं। यहां जानिए ITR फाइल करने के 4 बड़े फायदे।

ITR filling 2024-25 date is close: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है। इस बार ITR भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है और आपके पास अब 20 दिन से भी कम का समय बचा है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर उनकी सालाना आय टैक्स के दायरे (ढाई लाख से कम) में नहीं आती है, तो उन्हें ITR भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह एक गलत धारणा है। टैक्स के दायरे में न आने पर भी ITR फाइल करने के कई फायदे होते हैं। आइए जानते हैं ITR भरने के 4 मुख्य फायदे:

1. लोन लेने में आसानी: ITR आपकी आय का एक वैध प्रमाण पत्र होता है, जिसे सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स स्वीकार करते हैं। अगर आप नियमित रूप से ITR फाइल करते हैं, तो बैंक से लोन जैसे होम लोन या कार लोन आसानी से मिल जाता है। यह आपकी आर्थिक विश्वसनीयता को दर्शाता है।

2. वीजा के लिए अनिवार्य: अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, तो वीजा के लिए आवेदन करते समय कई देशों की अथॉरिटीज 3 से 5 साल का ITR मांग सकती हैं। ITR के जरिए वे आपकी आर्थिक स्थिति का आकलन करते हैं, जो वीजा मिलने की प्रक्रिया को आसान बनाता है।

3. टैक्स रिफंड क्लेम करने में मदद: अगर आपकी सैलरी या किसी अन्य आय से टैक्स पहले ही कट चुका है, भले ही आपकी कुल आय टैक्स लिमिट से कम हो, तो उस टैक्स को वापस पाने के लिए ITR फाइल करना जरूरी है। ITR फाइल करने के बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिफंड का मूल्यांकन करता है और रिफंड की राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा करता है।

4. नुकसान को आगे ले जाने की सुविधा: अगर आप शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और आपको नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ITR फाइल करना आवश्यक है। यह नुकसान अगले साल होने वाले कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाता है, जिससे आपको टैक्स में छूट मिल सकती है।

ITR फाइल करना सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं, बल्कि एक स्मार्ट फाइनेंशियल फैसला है, जो भविष्य में कई तरह के फायदे दे सकता है। इसलिए, बिना देरी किए अपना ITR फाइल करें।

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