गोरखपुर: उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित “प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम” (PMEGP) के तहत गोरखपुर में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के इच्छुक उद्यमियों के लिए बड़ा अवसर आया है। जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, विकास भवन गोरखपुर, विभिन्न स्वरोजगार परक इकाइयों की स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित कर रहा है, जिसके माध्यम से बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
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ग्रामीण उद्यमियों को मिलेगी अधिकतम 35% सब्सिडी और ब्याज पर छूट
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, विशेष रूप से SC/ST वर्ग हेतु कुल 10 इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह योजना इस वर्ग के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- सब्सिडी का लाभ: बैंक से स्वीकृत ऋण पर नियमानुसार एकमुश्त अनुदान की व्यवस्था है। शहरी क्षेत्रों में यह 25 प्रतिशत और ग्रामीण अंचलों में 35 प्रतिशत तक होगा।
- अतिरिक्त ब्याज छूट (ग्रामीण क्षेत्र): ग्रामीण अंचल के उद्यमियों को अधिकतम 25.00 लाख रुपये तक की परियोजना लागत पर, स्वयं का अंशदान और एकमुश्त अनुदान को छोड़कर, शेष बैंक ऋण पर 03 वर्षों तक बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज छूट की अतिरिक्त सुविधा भी मिलेगी।
कौन कर सकता है आवेदन और प्रक्रिया
योजना के लिए ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के पारंपरिक कारीगर और प्रशिक्षित बेरोजगार, नवयुवक/नवयुवतियां जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम न हो, वे पात्र हैं।
आवेदन की प्रक्रिया:
- उद्यमी PMEGP-PORTAL पर जाकर KVIB एजेंसी का चयन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन की प्रिंटेड प्रति के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों (जैसे- आयु, शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव/प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कार्यशाला/कार्यस्थल का नजरी नक्शा, आदि) की हार्ड कॉपी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, द्वितीय तल, विकास भवन गोरखपुर में किसी भी कार्यालय दिवस में जमा करना अनिवार्य है।
- योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9580503191, 8528062765, 945181309 पर संपर्क किया जा सकता है।


