15 सितंबर तक मिलेगी सुविधा
Gorakhpur Nagar Nigam: गोरखपुर नगर निगम ने आनलाइन सम्पत्तिकर भुगतान पर 12 फीसदी और आफलाइन भुगतान पर 08 फीसदी छूट की सुविधा को 15 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. 15 सितंबर के बाद सम्पत्तिकर में कोई छूट नहीं दी जाएगी. यह सुविधा नगर निगम उन्हीं करदाताओं को देगा जो अपने पिछले वित्तीय वर्ष की बकाया धनराशि के साथ वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के बिल में अंकित सभी धनराशि का एक मुश्त भुगतान करेंगे. छूट सिर्फ वर्तमान वित्त वर्ष के बिल में अंकित धनराशि पर मिलेगी.
अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र ने बताया कि नगर निगम के पोर्टल पर आईसीआईसी आई बैंक के गेटवे पर जाकर आनलाइन भुगतान कर सकते हैं. आनलाइन भुगतान करने पर कोई ट्रांजेक्शन या सर्विस शुल्क, जीएसटी आदि नहीं देना होगा. आफलाइन भुगतान जोनवार कार्यालयों में लिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि छूट की सुविधा 31 अगस्त को खत्म हो गई थी. नगर निगम प्रशासन ने महानगरवासियों की सुविधा के लिए इसे 15 सितंबर के लिए बढ़ा दिया है.
नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने महानगर के सभी करदाताओं से अपील की है कि 15 सितंबर तक सम्पूर्ण सम्पत्तिकर (गृहकर, जलकर, सीवर) का एक मुश्त भुगतान करते हुए नियमानुसार छूट की सुविधा का लाभ उठाएं. 15 सितंबर के बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी.
-
विवेचना में तीन-पांच, गुलरिहा और पीपीगंज के थानेदार बदले
-
उत्तर प्रदेश में शरारत के तहत सहकारिता को कमजोर किया गया: सीएम
-
सराफा व्यापारी से 2 लाख रुपये के गहने और नकदी की लूट
-
बेहतर आंसर राइटिंग के दिए टिप्स, स्टूडेंट्स ने पूछे सवाल
-
बौद्धिक संपदा अधिकारों का पाठ पढ़ाएगा डीडीयू
-
मीटर रीडर न पहुंचे तो कंट्रोल रूम को घुमाएं फोन
-
धुरियापार में बनेगा नया औद्योगिक गलियारा
-
चार पुलिसकर्मियों को मिला वीरता पदक
-
Gorakhpur News: 29वें चित्रगुप्त पूजन का हुआ भव्य आयोजन, विश्व कल्याण की कामना की
-
A reminder of the importance of food security and sustainability
-
Embracing Mobility: Raising Awareness and Supporting Those Affected
-
Fostering Mental Wellness across Diverse Communities
-
Deoria Massacre : दस बीघे खेत में कब और कैसे पड़े रंजिश के बीज, जानें पूरी कहानी
-
UP News: देवरिया में सोमवार की सुबह जमीन की रंजिश में हुए छह कत्ल
-
DDUGU News: दो छात्र-छात्राओं की उपलब्धि ने नाम किया रोशन