गोरखपुर: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। 8 अक्टूबर को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी ट्रक और उसके अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यह कार्रवाई मृतक की पत्नी की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर की गई है। पुलिस ने आरोपी ट्रक और अज्ञात चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीकृत किया है।
8 अक्टूबर को हुआ था दर्दनाक हादसा
खजनी थाना क्षेत्र के इसरौली गांव निवासी संध्या सिंह ने 12 अक्टूबर को खजनी थाने में तहरीर दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि 8 अक्टूबर को सुबह 9:50 बजे वह अपने पति अजय सिंह के साथ अपनी बाइक (यूपी 53 बीएल 7892) से गोरखपुर से गांव लौट रही थीं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे हादसा भगवानपुर टोल प्लाजा से ठीक पहले तब हुआ, जब वे एक्सप्रेस-वे पर चढ़ रहे थे। सामने से तेज रफ्तार से आ रहे एक लाल रंग के ट्रक (यूपी 65 एलटी 9950) ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
विज्ञापन
पति की हुई मौत, पत्नी हुई घायल
टक्कर इतनी भीषण थी कि पति-पत्नी दोनों सड़क पर गिर गए। बाइक ट्रक में फंसकर कुछ दूर तक घिसटती चली गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से बेहोशी की हालत में दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने जाँच के बाद अजय सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि पत्नी संध्या सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस दुर्घटना में पति की मौत और पत्नी के घायल होने से परिवार में मातम छा गया है।
BNS की धाराओं में दर्ज हुआ केस
शव के पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के चार दिन बाद, मृतक की पत्नी संध्या सिंह की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की है। खजनी थानाध्यक्ष अनूप सिंह के निर्देश पर पुलिस ने केस संख्या 393/2025 दर्ज किया। आरोपी ट्रक और उसके अज्ञात चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराएं 106, 125(ए), 125(बी), 281 और 324(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना की जांच सब इंस्पेक्टर शुभम सिंह कर रहे हैं। पुलिस अब जल्द ही ट्रक चालक की पहचान कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है।