गोरखपुर: 24 साल पुराने हत्या के प्रयास के एक मामले में गोरखपुर की एक अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश गोविंद मोहन की अदालत ने आरोपी जयराम यादव को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने उस पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अगर वह अर्थदंड नहीं भरता है, तो उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
क्या था पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि यह घटना 11 जून, 2001 को हुई थी। गोला थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव निवासी गिरधारी यादव ने इस संबंध में केस दर्ज कराया था। उनके चचेरे भाई विश्वनाथ यादव का गांव के ही वीरेंद्र यादव के साथ पुआल रखने को लेकर विवाद हुआ था। इसी पुरानी रंजिश के चलते, आरोपी जयराम यादव ने सुबह करीब 6:30 बजे विश्वनाथ यादव को जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया था। इस हमले में विश्वनाथ यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनकी चोटें जानलेवा थीं।
Read …गोरखपुर: सरकारी नौकरी के झांसे में फंसाकर महिला से 28 लाख की ठगी और यौन शोषण, आरोपी गिरफ्तार
लगभग ढाई दशक तक चली इस कानूनी लड़ाई के बाद, अदालत ने आरोपी जयराम यादव को दोषी पाया और उसे 10 साल की सजा सुनाई।


