Gorakhpur: वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत आवेदन 1 दिसंबर से शुरू हो गया है. गोरखपुर जिले में आगामी शैक्षिक सत्र में प्री-प्राइमरी और कक्षा एक में कुल 1,496 स्कूलों में 13 हजार सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा. आवेदन की आखिरी तारीख 19 दिसंबर है.
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चे महंगे निजी स्कूलों में दाखिला पाने के हकदार होते हैं. अभिभावक 19 दिसंबर तक आरटीई पोर्टल (www.rtewzupsdc.gov.in) पर आवेदन कर सकते हैं. यह सुविधा उन्हीं विद्यालयों के लिए उपलब्ध होगी, जो आवेदक के निवास स्थान से 1 किलोमीटर के भीतर स्थित हों. इस पहल से शैक्षणिक सत्र 2024-25 में सैकड़ों बच्चों को उनके अधिकार मिलेगा. दुर्बल आय वर्ग के बच्चे भी कॉन्वेंट स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे. सरकार उनके फीस की प्रतिपूर्ति करेगी.
निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार, गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा-1 या पूर्व-प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिया जाना अनिवार्य है. इसके तहत चयनित बच्चों की पूरी फीस सरकार वहन करती है. साथ ड्रेस, पाठ्य सामग्री तथा अन्य ज़रूरतों के लिए 5,000 रुपये अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे.
अभिभावक अपने निवास स्थान से एक किमी के दायरे में स्थित विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन की जांच और सत्यापन के पश्चात चयन प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से पूर्ण होगी. लॉटरी में चयनित बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा. इस बार यह प्रक्रिया चार चरणों में संपन्न होगी. पहला चरण 1 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच आयोजित होगा, द्वितीय चरण जनवरी में, तृतीय चरण फरवरी में और चतुर्थ चरण मार्च 2025 तक चलेगा.
इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता श्रेणियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग, एचआईवी/कैंसर पीड़ित अभिभावकों के बच्चे, निराश्रित और दिव्यांग बच्चे तथा बीपीएल श्रेणी के 2009 परिवार शामिल हैं. आवेदन पत्र के साथ यदि आवश्यक हो तो दिव्यांग प्रमाण पत्र भी लगाना होगा.
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