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बकायेदारों के ‘करोड़ी-क्लब’ पर निगम अब नहीं करेगा मेहरबानी, संपत्ति होगी सीज

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Last Updated on November 15, 2024 12:20 PM by गो गोरखपुर ब्यूरो

  • नगर निगम के बड़े बकायेदारों में शामिल हैं रेलवे, बिजली विभाग व लोक निर्माण विभाग, पहली सूची में 2516 बकायेदार शामिल
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Gorakhpur: संपत्तिकर के बड़े बकायेदार नगर निगम के रडार पर आ गए हैं. 50 हजार से 12 करोड़ तक के निजी व सरकारी बकायेदारों की सूची तैयार कर अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय राय को रोजाना समीक्षा की जिम्मेदारी दी है. इन अधिकारियों द्वारा बकायेदारों की संपत्ति व बैंक खातों को सीज करने का निर्णय लिया जाएगा. पहली सूची में 2516 बकायेदारों को शामिल किया है. किसी तरह की चूक से बचने के लिए सूची का परीक्षण किया जा रहा है. नोटिस के 15 दिनों के अंदर बकाया जमा नहीं किया तो उनके खाते सीज किए जाएंगे. 

वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभी कर दाताओं को संपत्ति कर के बिल प्रेषित किए जा चुके हैं. 30 सितंबर तक छूट भी उपलब्ध कराई गई थी. बकायेदारों से लगातार संपर्क, बिल भेजने और शिविर आयोजन के बावजूद भुगतान नहीं किया गया है. जिसके बाद सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर जोन के बकायेदारों की सूची तैयार करें. पहली सूची में 2516 बकायेदारों को चिन्हित किया गया है, जिनमें राजकीय संपत्तियां भी शामिल हैं. बकायेदारों को डिमांड नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है. राजकीय संपत्तियों के लिए अलग पत्रावली तैयार की जा रही है.

प्रभारी नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र ने बताया कि सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सूची का परीक्षण कर लें. यदि किसी ने पहले ही टैक्स का भुगतान कर दिया है लेकिन किसी कारणवश बकायेदारों की सूची में उनका नाम आ गया है तो सूची को अपडेट कर लें. शेष बकायेदारों को एक सप्ताह के अंदर डिमांड नोटिस जारी कर दें. राजकीय संपत्तियों के लिए अलग पत्रावली तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय राय ने कहा कि बकायेदारों द्वारा समय से टैक्स का भुगतान न करने से नगर निगम की अनिवार्य नागरिक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं. टैक्स जमा करने को आफलाइन व आनलाइन सुविधा उपलब्ध है. 30 सितंबर 2024 तक छूट भी उपलब कराई गई थी. बकायेदारों से अपील है कि वे समय से कर का भुगतान कर शहर के विकास में सहयोग करें.

गो गोरखपुर ब्यूरो

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