GO GORAKHPUR: गोरखपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अस्थाना एवं सदस्यगण कृष्णानंद मिश्र एवं श्रीमती सुधा उपाध्याय ने बेतियाहाता मोहल्ला निवासी विक्रेता बाजार इंडिया के द्वारा वस्तु के साथ कैरी बैग का अलग से 5 रुपये मूल्य उपभोक्ता की अनुमति के बिना वसूल करने पर इसे सेवा में कमी का आरोप सिद्ध पाया. आयोग ने विक्रेता के विरुद्ध निर्णय दिया कि वह बेतियाहाता मोहल्ला निवासी उपभोक्ता बसंत श्रीवास्तव को 5 कैरी बैग का मूल्य तथा 5000 रुपये प्रतिकार एवं 1000 रुपये आर्थिक मानसिक तथा 3000 रुपये वाद व्यय के रूप में प्रदान करें. इसमें चूक होने पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा.
उपभोक्ता बसंत श्रीवास्तव ने परिवाद में कहा था कि उन्होंने 18 अगस्त 2019 को एक गिफ्ट पैकेट खरीदा जिसे विक्रेता ने कैरी बैग में रख दिया बिना अनुमति के 5 कैरी बैग का मूल्य वसूल किया जिस कैरी बैग पर विज्ञापन प्रकाशित था वादी ने बजाज इंडिया के अलावा बजाज इंडिया के मुख्यालय, बेगमपुर खटोला गुड़गांव को भी आवश्यक पक्षकार बनाया था. विपक्षीगण जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा भेजे गए निर्देश के बावजूद उपभोक्ता आयोग के समक्ष सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हुए. परिणाम स्वरूप उनके विरुद्ध एक पक्षी निर्णय पारित किया गया. इससे यह संदेश जाएगा कि कोई भी विक्रेता ऐसे किसी कैरी बैग का मूल्य वसूल नहीं कर सकते हैं जिस पर विज्ञापन प्रकाशित हो.