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21 मार्च तक सारी जानकारी दे एसबीआई: सुप्रीम कोर्ट

Supreme court of India
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Electoral bonds: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को चुनावी बांड से संबंधित अल्फान्यूमेरिक नंबर के विवरण 21 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपने और इसके बारे में (अदालत में) हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता की गुहार संबंधित याचिकाओं पर 15 फरवरी 2024 के अपने फैसले का हवाला देते हुए ये निर्देश दिए. पीठ ने फिर कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एसबीआई को चुनावी बांड के अल्फान्यूमेरिक नंबरों सहित सभी विवरणों का खुलासा करने के अदालत के निर्देश का पालन करना होगा.

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने इन टिप्पणियों के साथ एसबीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को संबंधित जानकारियां (शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग को सौंपने के साथ (गुरुवार तक) एक हलफनामा दाखिल करने निर्देश दिया कि उसने बैंक ने चुनावी बांड से संबंधित सभी विवरणों का चुनाव आयोग के समक्ष खुलासा कर दिया है.

एसबीआई का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने सभी विवरण देने पर सहमति जताई और कहा, हम हर जानकारी हासिल करेंगे. एसबीआई कोई भी जानकारी छिपाकर नहीं रख रहा है. हम बांड नंबर देंगे. अदालत ने 12 अप्रैल 2019 को अपने अंतरिम आदेश से पहले 2018 में योजना के शुरू होने के बाद से जारी किए गए सभी बांडों के प्रकटीकरण से संबंधित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.

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