15 सितंबर तक मिलेगी सुविधा
Gorakhpur Nagar Nigam: गोरखपुर नगर निगम ने आनलाइन सम्पत्तिकर भुगतान पर 12 फीसदी और आफलाइन भुगतान पर 08 फीसदी छूट की सुविधा को 15 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. 15 सितंबर के बाद सम्पत्तिकर में कोई छूट नहीं दी जाएगी. यह सुविधा नगर निगम उन्हीं करदाताओं को देगा जो अपने पिछले वित्तीय वर्ष की बकाया धनराशि के साथ वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के बिल में अंकित सभी धनराशि का एक मुश्त भुगतान करेंगे. छूट सिर्फ वर्तमान वित्त वर्ष के बिल में अंकित धनराशि पर मिलेगी.
अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र ने बताया कि नगर निगम के पोर्टल पर आईसीआईसी आई बैंक के गेटवे पर जाकर आनलाइन भुगतान कर सकते हैं. आनलाइन भुगतान करने पर कोई ट्रांजेक्शन या सर्विस शुल्क, जीएसटी आदि नहीं देना होगा. आफलाइन भुगतान जोनवार कार्यालयों में लिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि छूट की सुविधा 31 अगस्त को खत्म हो गई थी. नगर निगम प्रशासन ने महानगरवासियों की सुविधा के लिए इसे 15 सितंबर के लिए बढ़ा दिया है.
नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने महानगर के सभी करदाताओं से अपील की है कि 15 सितंबर तक सम्पूर्ण सम्पत्तिकर (गृहकर, जलकर, सीवर) का एक मुश्त भुगतान करते हुए नियमानुसार छूट की सुविधा का लाभ उठाएं. 15 सितंबर के बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी.
-
क्या होता है कल्पवास? पद्म पुराण में बताए गए हैं ये 21 नियम…
-
मिल्कीपुर उपचुनाव : 10 प्रत्याशी मैदान में, किसी ने वापस नहीं लिया पर्चा
-
यूपी के इन छह जिलों में खुलेगा मेडिकल कॉलेज
-
फर्जी डिग्री के धंधेबाज ईनामी ‘डॉक्टर बाबू’ ने किया सरेंडर
-
एम्स के डॉक्टरों ने दुर्लभ ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित 6 साल के बच्चे को दी नई ज़िंदगी
-
खराब मौसम के चलते दिल्ली से गोरखपुर की दो उड़ानें रद्द
-
बुढ़वा मंगल पर बदला रहेगा ट्रैफिक प्लान, इन रास्तों पर रहेगा डायवर्जन
-
ट्राई का तोहफा: बस 20 रुपये में 120 दिन एक्टिव रखें सिम
-
शीतलहर के कारण मंगलवार को बंद रहेंगे प्लेवे से आठवीं तक के स्कूल
-
सीएम योगी ने प्रदेश के पहले हाथी रेस्क्यू सेंटर का किया लोकार्पण
-
डीडीयू में स्नातक सम सेमेस्टर की कक्षाएं हुईं शुरू
-
सीढ़ियां जो ‘स्वर्ग’ में ले जाती हैं
-
डीडीयू में डेंटल ओपीडी का शुभारंभ, सोमवार को एक घंटे मिलेंगे डॉक्टर
-
जब रफ़ी साहब ने अंग्रेजी में दस्तखत करना सीखा…
-
प्यार में कभी-कभी ऐसा भी होता है…सद्दाम बना शिवशंकर