खरीदारों को पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स से 100 फीसद छूट 
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GO GORAKHPUR: यूपी में ई वाहन खरीदना अब दोगुना फायदे का सौदा होगा. ई वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने इस पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया है. उम्मीद है कि सरकार के इस कदम से यूपी में ई वाहनों की खरीद को और रफ्तार मिलेगी.
योगी सरकार सूबे में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वाहन स्वामियों को कई छूट दे रही है. परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने मीडिया को बताया कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विर्निर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के तहत इलेक्ट्रानिक वाहन खरीदारों को पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स से 100 फीसद छूट मिलेगी. क्रय सब्सिडी प्रदान करने की भी व्यवस्था की गयी है. उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर 2022 से तीन वर्ष के अंदर राज्य में खरीदे और पंजीकृत कराये गये इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय और पंजीकरण पर सौ फीसदी छूट दिये जाने का प्रावधान है, जबकि चौथे और पांचवें वर्ष में उन ईवी वाहनों पर 100 प्रतिशत की दर से छूट प्रदान किये जाने की व्यवस्था है, जिनका विनिर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया हो. उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रानिक वाहनों के खरीदारों को क्रय सब्सिडी की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए वेब पोर्टल ‘उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन क्रय सब्सिडी पोर्टल’ विकसित किया गया है जिसका लिंक upevsubsidy.in है. इस पोर्टल को बुधवार से लाइव कर दिया गया. 
सिर्फ एक वाहन पर लागू होगी छूट
नई व्यवस्था के तहत यह क्रय सब्सिडी केवल एक ही टू व्हीलर या फोर व्हीलर या ई बस या ई गुड्स कैरियर की खरीद पर दी जाएगी. एग्रीग्रेटर्स / फ्लीट आपरेटर क्रेताओं को यह क्रय सब्सिडी अधिकतम 10 टू व्हीलर या फोर व्हीलर के खरीद पर या अधिकतम पांच ई बस या ई गुड्स कैरियर की खरीद पर मिलेगी. परिवहन मंत्री ने बताया कि थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर सब्सिडी की सुविधा नहीं मिलेगी. इस योजना के तहत क्रय सब्सिडी किसी भी क्रेता को इस योजना के प्रभावी अवधि से एक ही बार ही मान्य होगी. उन्होंने बताया कि अनुमन्य क्रय सब्सिडी प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी, जिसे क्रेता को डीलर से सत्यापन के बाद सीधे खरीदार को ट्रांसफर किया जाएगा. उन्होंने बताया कि अगर किसी स्थिति में क्रेता बिना बैटरी के वाहन खरीदता है तो उसे केवल 50 प्रतिशत ही सब्सिडी प्रदान की जाएगी. उन्होंने बताया कि खरीदारों को सब्सिडी के लिए upevsubsidy.in पोर्टल पर आवेदन करना होगा. सब्सिडी का भुगतान आवेदक के खाते में सीधे ऑनलाइन किया जाएगा. 
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By गो गोरखपुर

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