Last Updated on September 23, 2025 1:07 PM by गो गोरखपुर ब्यूरो
लखनऊ: 23 महीने बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक आजम खान आखिरकार जेल से बाहर आ गए हैं। सीतापुर जेल से उनकी रिहाई हुई। इस दौरान उनके दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब खान उन्हें लेने पहुंचे थे। जेल के बाहर आजम खान के सैकड़ों समर्थकों की भीड़ जमा थी। समर्थकों ने नारे लगाकर और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए समर्थकों को जेल से दूर रहने को कहा, वहीं 25 गाड़ियों का चालान भी काटा।
कागजी कार्रवाई के चलते रिहाई में हुई देरी
आजम खान की रिहाई पहले सुबह 9 बजे होने वाली थी, लेकिन कागजी कार्रवाई में एक नया पेंच फंस गया। रामपुर कोर्ट में चल रहे एक पुराने मामले में उन पर 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जिसे उन्होंने भरा नहीं था। सुबह 10 बजे कोर्ट खुलते ही उनके एक रिश्तेदार ने जुर्माने की रकम जमा की, जिसके बाद रामपुर कोर्ट से ईमेल के जरिए सीतापुर जेल में रिहाई की सूचना भेजी गई। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोपहर 12.30 बजे उनकी रिहाई हुई।
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बीयर बार और शत्रु संपत्ति के मामले में मिली जमानत
आजम खान पर कुल 104 मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें 5 दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से बीयर बार पर कब्जे से जुड़े मुकदमे में जमानत मिली थी। इसी के बाद पुलिस ने उन पर शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ दीं, लेकिन 20 सितंबर को रामपुर कोर्ट ने इन धाराओं को खारिज कर दिया, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया।