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सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश के खिलाफ अमरमणि की याचिका पर निर्णय सुरक्षित

सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश के खिलाफ अमरमणि की याचिका पर निर्णय सुरक्षित
सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश के खिलाफ अमरमणि की याचिका पर निर्णय सुरक्षित
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Amarmani Tripathi: इलाहाबाद हाईकोर्ट में अमरमणि त्रिपाठी की याचिका पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. बुधवार को कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से अमरमणि त्रिपाठी की क्रिमिनल हिस्ट्री पेश की गई. कोर्ट को बताया कि अमरमणि के खिलाफ कुल कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. अमरमणि के खिलाफ दर्ज मुकदमों के स्टेटस की भी जानकारी दी गई. संपत्तियां कुर्क किए जाने के आदेश के खिलाफ अमरमणि त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. बस्ती की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने अमर मणि को फरार घोषित किया है.

साल 2001 का है मामला
मामला बस्ती जिले में साल 2001 में व्यापारी के बेटे के अपहरण से जुड़ा हुआ है. 6 दिसंबर 2001 को बस्ती के व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था. पुलिस ने व्यापारी के बेटे को लखनऊ में अमरमणि त्रिपाठी के घर से बरामद किया था. इस मामले में अमरमणि समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था. अमर मणि जेल से छूटने के बाद भी इस मामले में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे. निचली अदालत ने उन्हें फरार घोषित कर संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया था. याची की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में निचली अदालत के कुर्की के आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है. कोर्ट में सरेंडर करने पर जमानत पर रिहा किए जाने की भी गुहार लगाई गई है.

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