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GO GORAKHPUR:क्या आप अपना कीमती सामान बैंक लाकर में रखते हैं. यदि हां तो जान लें कि बैंकों में लॉकर के नियम बदल गए हैं. इसके लिए बैंकों की ओर से लॉकर ग्राहकों को सूचना दी जा रही है. यदि आपको सूचना न मिली हो तो आपको चाहिए कि आप स्वयं बैंक से संपर्क करलें. बैंक अधिकारियों का कहना है कि आरबीआई की ओर से लॉकर के नियमों में बदलाव किया गया है. इसके तहत ग्राहकों को कई सुविधाएं मिलेंगी. इसके लिए 31 दिसंबर, 2023 तक नया एग्रीमेंट करना होगा.
बैंक अधिकारियों के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पुराने ग्राहकों के लिए नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के लिए एक जनवरी 2023 की तारीख तय की गई थी. ग्राहकों की सुविधा के लिए इसे 31 जुलाई तक इसे बढ़ा दिया गया है. 75 फीसदी तक एग्रीमेंट 30 सितंबर तक और 100 प्रतिशत 31 दिसंबर तक करवाने का लक्ष्य तय किया गया है. नए ग्राहकों को यह सुविधा 01 जनवरी 2023 से दी जा रही हैं. बैंक अधिकारियों का कहना है कि नए एग्रीमेंट को ‘‘संशोधित सुरक्षित जमा लॉकर अनुबंध‘‘ नाम दिया गया है.
नये नियम में ये हैं प्रावधान
बैंक लॉकर के नए नियम में बैंक और ग्राहक के बीच जब एग्रीमेंट होगा. तब साफ तौर इस बात का जिक्र करना होगा कि ग्राहक किस तरह का सामान लाकर मेंं रख सकेगा. उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह का सामान नहीं रखना है. नया एग्रीमेंट स्टांप पेपर पर साइन किया जाएगा. यदि आप लाकर के पुराने ग्राहक हैं तो इसका खर्च नहीं लिया जाएगा. बैंकों की ओर से यह सुविधा निशुल्क दी जाएगी.
लॉकर में नहीं रख सकेंगे ये सामान
- किसी भी बैंक के लॉकर में असलहा, नकदी, विदेशी मुद्रा और दवाओं सहित कोई जहरीली वस्तु नहीं रख सकेंगे.
- बैंक का लॉकर खो जाने या पासवर्ड का दुरुपयोग होने पर बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा. ग्राहक ही इसके लिए जवाबदेह होंगे.
- बैंक के लॉकर में जमा कराए गए सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होगी. यदि सुरक्षा में बैंक नाकाम रहते हैं, उनकी ओर से ग्राहक को 10 गुना मुआवजा दिया जाएगा.
- बैंक लॉकर में ग्राहक आभूषण, आवश्यक दस्तावेज और कानूनी रूप से वैध सामान ही रख पाएंगे.
- ग्राहक को लॉकर निजी इस्तेमाल के लिए मिलेगा. उनके अलावा कोई दूसरा उपयोग नहीं कर पाएगा. परिवार के दूसरे व्यक्ति को इसकी इजाजत नहीं होगी.
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