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उर्वरक बिक्री केंद्रों पर रेट लिस्ट जरूरी, गड़बड़ी हो तो करें सूचित

उर्वरक बिक्री केंद्रों पर रेट लिस्ट जरूरी, गड़बड़ी हो तो करें सूचित

जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश, प्राविधिक सहायकों की लगेगी ड्यूटी

उर्वरक बिक्री केंद्रों पर रेट लिस्ट जरूरी, गड़बड़ी हो तो करें सूचित

Gorakhpur: रबी अभियान 2024 के तहत प्रशासन ने उर्वरक के वितरण के लिए सख्त पैमाने निर्धारित किए हैं. किसानों को उर्वरक निर्धारित मूल्य पर और वैध विक्रेताओं से मिलेंगे. उर्वरकों की कालाबाजारी पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन ने अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है, वहीं किसी अनियमितता की सूचना देने के लिए जिला कृषि अधिकारी से सीधे संपर्क करने का सुझाव दिया गया है.

जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने सभी किसानों को मानक गुणवत्ता वाले उर्वरक निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए रबी अभियान 2024 में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने सभी निजी उर्वरक विक्रेताओं को प्राविधिक सहायकों की ड्यूटी लगाने का आदेश दिया है. इन सहायकों को पीओएस मशीन के माध्यम से उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित करना होगा. सभी विक्रेताओं के पास वैध लाइसेंस, पीओएस मशीन, पर्याप्त स्टॉक और रेट बोर्ड होना अनिवार्य है. उन्हें रोजाना स्टॉक और बिक्री का रिकॉर्ड रखना होगा.

उर्वरक विक्रेता दुकानें सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुली रहेंगी. उर्वरकों की बिक्री किसानों की जोत बही के अनुसार की जाएगी और एक बोरी डीएपी प्रति एकड़ की दर से उर्वरक दिया जाएगा. अगर भीड़ होने या किसी अन्य समस्या के कारण उर्वरक वितरण में बाधा आ रही है, तो खंड विकास अधिकारी, थानाध्यक्ष या उप जिलाधिकारी को इसकी सूचना दें. पुलिस की मदद से उर्वरक वितरण किया जाएगा.

जिलाधिकारी के निर्देशानुसार, विकास खंड स्तर पर नामित अधिकारी उर्वरक वितरण की निगरानी करेंगे. तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी इस काम पर नजर रखेंगे. सहकारी समितियों में भी उर्वरक वितरण के लिए विभाग के अधिकारी तैनात किए जाएंगे. खंड विकास अधिकारी और उप जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उर्वरकों का कालाबाजारी न हो.

अगर किसी को उर्वरक वितरण में कोई समस्या आती है तो वह तुरंत अपर जिला कृषि अधिकारी (9369711209/9456995093) या जिला कृषि अधिकारी (8299644151)को सूचित कर सकता है.

गो गोरखपुर

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