Gorakhpur: शहर में अब 10 साल से ज़्यादा पुराने डीजल और एलपीजी ऑटो नहीं चल सकेंगे. इसके साथ ही 7 साल पुराने एलपीजी और पेट्रोल ऑटो के साथ-साथ 15 साल पुराने सीएनजी ऑटो पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा. संभागीय परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस जल्द ही इस संबंध में अभियान चलाकर कार्रवाई करेगी.
जिले में 19,852 ऑटो अवैध रूप से चल रहे हैं, जिनमें से 16,569 की आयु सीमा समाप्त हो चुकी है. 3,283 ऑटो बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ रहे हैं. कुल मिलाकर जिले में लगभग 36,580 ऑटो रजिस्टर्ड हैं. अवैध ऑटो के कारण यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं. ऐसे ऑटो चालक अपराधिक गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं. रजिस्टर्ड ऑटो होने से किसी भी घटना की स्थिति में ऑटो की पहचान करके अपराधी को आसानी से पकड़ा जा सकता है.
संभागीय परिवहन विभाग के एआरटीओ अरुण कुमार का कहना है कि बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अवैध ऑटो के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है. मंगलवार को परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 37 वाहनों के खिलाफ चालान और बंद की कार्रवाई की.