Gorakhpur: शहर में अब नाबालिगों को ई-रिक्शा चलाने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही, सभी ई-रिक्शा चालकों के लिए पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है. ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है.
पुलिस लाइन में हुई एक बैठक में, पुलिस अधीक्षक (यातायात) की अध्यक्षता में ई-रिक्शा संचालन को लेकर कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में ई-रिक्शा यूनियन को निर्देश दिया गया कि वे एक सप्ताह के भीतर ई-रिक्शा के संचालन के लिए जोन और रूट का प्रस्ताव प्रशासन को सौंपें. यदि समय पर प्रस्ताव नहीं दिया गया, तो प्रशासन द्वारा तय किए गए रूट पर ही ई-रिक्शा चलाने की अनुमति होगी.
इसके अलावा, शहर में चलने वाले सभी ऑटो और ई-रिक्शा को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने का फैसला भी लिया गया है. सभी ई-रिक्शा मालिकों और चालकों को 28 फरवरी तक यह नंबर लेना होगा. इसके साथ ही, सभी चालकों का पुलिस सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है.
बैठक में यह भी बताया गया कि जिन ई-रिक्शा का फिटनेस खत्म हो चुका है, उन्हें नियमानुसार सफेद रंग में रंगवाकर फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा. ई-रिक्शा डीलरों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने द्वारा बेचे गए ई-रिक्शा और उनके चालकों की जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराएं.
समिति की अगली बैठक 18 फरवरी को होगी, जिसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, चालकों के सत्यापन, फिटनेस और अन्य निर्देशों की समीक्षा की जाएगी.